Haryana Sponsorship Scheme: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने मुश्किल परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए स्पॉन्साशिप योजना चलाई है। सीएम नायब सैनी के दिशा निर्देशों पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह योजना बाल कल्याण को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव ने इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना उन बच्चों के लिए है, जो एकल अभिभावक यानि केवल अपनी मां के साथ रह रहे हैं या फिर जिनके माता पिता गंभीर बीमारी से ऐसे बच्चे जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा “देखरेख एवं संरक्षण” की श्रेणी में रखा गया है। उन्हें भी इस योजना के तहत 4 हजार रुपए प्रति महीना की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से प्रदान की जा रही है। Haryana Sponsorship Scheme
आवेदन के लिए योग्यता
- प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरने वाले परिवारों के बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
- ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की सालाना आमदनी 72 हजार रुपए से कम होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्र में यह सीमा 96 हजार रुपए तय की गई है.
- लाभ लेने वाले परिबार में अधिकतम 2 बच्चे हो, जिनकी आयु 18 साल से कम हो.
- आवेदक बच्चे जिले के मूल निवासी होने चाहिए. Haryana Sponsorship Scheme